NRI (अप्रवासी भारतीय) को अब शादी करने के 7 दिनों के भीतर अपना Marriage Registration कराना जरुरी होगा. यदि 7 दिनों के अंदर Marriage Registration नहीं हुआ तो NRI के लिए यह भारी भूल साबित हो सकती है.
अपनी शादी के 7 दिनों के अंदर Marriage Registration नहीं कराने वाले NRI का वीसा और पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला 14 जून को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की बैठक में लिया गया.
मंत्री समूह ने यह फैसला NRI से शादी करने वाली महिलाओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया है. NRI से शादी के बाद उपेक्षित छोड़ दी गई महिलाओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए यह फैसला किया गया है.
MUST READ: NRI लड़का चाहिए तो किन 5 बातों का खास रखे ध्यान..
Ministry of Women and Child Development का कहना है कि NRI के लिए अपनी शादी के 7 दिनों के भीतर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा. मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की शादी से संबंधित मुद्दों के समाधान के बेहतर तरीकों पर विस्तृत विचार विमर्श के मकसद से यह बैठक हुई थी.
देश में अभी तक NRI marriages के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है. हालांकि Law Commission ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि रजिस्ट्रेशन को 30 दिनों के भीतर जरुरी बनाया जाए और इसके बाद ऐसा नहीं करने वाले पर 5 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए.
दरअसल भारतीय समाज में NRI लड़के से शादी करने का एक खास क्रेज देखा जाता है. लड़की वालों को शादी के लिए डॉलर और पाउंड में कमाने वाले कमाने लड़के, घरेलू लड़कों से ज्यादा पसंद आ जाते हैं.
SEE THIS: क्यों बढ रहा है MARRIAGE COUNSELLING का चलन?
लेकिन कई बार अच्छी तरह जांचे-परखे बगैर की गई इस तरह की शादियां मुसीबत का सबब बन जाती है. रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पैसों के लालच, जबरन या किसी और कारणों से एनआरआई लड़के शादी तो कर लेते हैं लेकिन जब लड़की विदेश पहुंचती है तो उसे कई कड़वी सच्चाईयों से रुबरु होना पड़ता है.
बात Domestic Violence से शुरु होकर डिप्रेशन या खुदकुशी की कोशिश या फिर Divorce तक पहुंच जाती है. राष्ट्रीय महिला आयोग को अक्सर लड़कियों को उपेक्षित किए जाने या फिर उसे छोड़ दिए जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं.
महिलाओं से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे… Video देखने के लिए हमारे you tube channel को subscribe करें