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डालसा में नौकरी भी मिलेगी

एसिड अटैक का शिकार पीड़ितों के लिए एक राहत भरी ख़बर है. प्रधानमंत्री राहत कोष से उन्हें एक लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी, यह सहायता उन्हें केंद्रीय पीड़ित मुआवजा फंड के तहत दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक़ एसिड पीड़ितों को तीन लाख रुपए की सहायता दी जाती है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी ने अब एसिड अटैक पीड़ितों को नौकरी दिए जाने का फैसला किया है.

16 दिसंबर 2012 में हुए निर्भया मामले के बाद एसिड अटैक के लिए अलग कानून का प्रावधान किया गया. 2014 में 200 करोड़ रुपए का निर्भय फंड बनाया गया. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार एसिड अटैक के मामले को गंभीरता से ले रही है इसलिए ऐसे पीड़ितों को राहत देने के लिए एक लाख रुएप की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.

केंद्र सरकार से यह सहायता पाने के लिए आवेदन करते समय पीड़ितों को अपना आधार नंबर भी देना होगा. एकाउंट नंबर और आधार नंबर मिलने पर पीड़ित के एकाउंट में वह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. यह सहायता देने के लिए डीएम गृह मंत्रालय से अनुरोध करेंगे. दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस एवं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी (डालसा) की पैटर्न चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने डालसा में लोअर डिवीजनल क्लर्क पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल का कहना है कि उन्होंने 32 महिलाओं और पांच पुरुष पीड़ितों की सूची भेजी है.

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